नैनीताल। हाईकोर्ट ने श्रीनगर गढ़वाल के कांडा रामपुर में लगाए जा रहे अलकनंदा स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने स्टोन क्रशर के संचालन पर लगी रोक को अग्रिम आदेश तक जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2023 को होगी। मामले में श्रीनगर गढ़वाल के फरासू निवासी नरेंद्र सिंह सेंधवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कांडा रामपुर में सरकार ने स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति दी है। जबकि क्षेत्रवासी इसका विरोध कर रहे हैं। यहां स्टोन क्रशर लगाने से आसपास के पर्यावरण व परंपरागत पेयजल स्रोतों को भी नुकसान हो रहा है। गौरा देवी एवं राज राजेश्वरी मंदिरों के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

















