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September 11, 2026
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उत्तराखंड

बच्चें का नाम रखने के बाद प्राप्त करने जन्म प्रमाणपत्र

नई टिहरी।  जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की जिलास्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जानकारी दी गई। उन्होंने नवजात बच्चों का बिना नाम के रजिस्ट्रेशन कराने और 12 महीने में बच्चे का नाम रखने पर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र नाम सहित प्राप्त करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसके बाद जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम बदलने की संभावना नहीं होती है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय शैलेंद्र सिंह नेगी ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने विलंबित पंजीकरण संबंधी नए प्रपत्र के इस्तेमाल की जानकारी दी। सभी रजिस्ट्रार को पंजीकरण केवल सीआरएस-पोर्टल पर ही दर्ज करने के बारे में बताया। डीएम मयूर दीक्षित ने पंजीकरण कार्य को पारदर्शिता से लागू करने को कहा। इस मौके पर सीडीओ वरुणा अग्रवाल, सीएमओ डॉ. श्याम विजय, डीडीओ मो.असलम व डीपीओ संजय गौरव आदि मौजूद थे।

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