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October 30, 2026
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उत्तराखंड

आगामी त्यौहार दीपावली के मध्य नजर खाद्य सुरक्षा के दिये निर्देश

Directives issued regarding food safety in view of the upcoming festival of Diwali.

रिया सोलीवाल, भिकियासैंण

अल्मोड़ा।आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड व जिलाधिकारी अल्मोड़ा के निर्देशों के क्रम में दीपावली पर्व के दृष्टिगत जनपद में आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन निरीक्षण एवं प्रवर्तन अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में गुरूवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम, जिसमें अभिहित अधिकारी अनिल मिश्रा एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार सम्मिलित रहे। उन्होने अल्मोड़ा नगर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विशेष रूप से मिष्ठान्न विक्रय प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, तथा दीपावली पर्व के दौरान मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया।

निरीक्षण अभियान के अंतर्गत बाहरी राज्यों से खाद्य पदार्थ लेकर आने वाले वाहनों की भी जांच की गई, ताकि बाजार में आपूर्ति किए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा कुल सात खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहीत किए गए। इनमें दो नमूने बाल मिठाई के तथा एक-एक नमूना कलाकंद, रसगुल्ला, मावा, दूध एवं पनीर का सम्मिलित है। उक्त सभी नमूनों को नियमानुसार जांच हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेजा गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर विभागीय टीम द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि दीपावली पर्व के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों का विशेष ध्यान रखें तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, गुणवत्तायुक्त कच्चे माल का उपयोग करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सभी मिष्ठान्न विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर बिक्री हेतु प्रदर्शित एवं उपलब्ध मिठाइयों के संबंध में निर्माण तिथि (Date of Manufacture) तथा अवसान तिथि (Expiry Date), जहां लागू हो, स्पष्ट रूप से अंकित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को यह भी अवगत कराया गया कि खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी अथवा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि दीपावली पर्व के दौरान जनस्वास्थ्य की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। त्योहार के मद्देनजर मिलावट एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए निरीक्षण एवं नमूना संग्रहण की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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