चम्पावत(आरएनएस)। एक व्यक्ति के साथ पिछले साल हुई मारपीट, गाली-गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया है। वादी मुन्ना गिरी से अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। अपने को संभ्रात व्यक्ति व कानून का पालन करने वाला बताया। वादी के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त का अपराध गैरजमानती प्रकृति का है। अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रश्मि गोयल ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना 25 हजार के बंधपत्र व इतनी ही राशि का एक जमानती प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का निर्णय सुनाया। अभियुक्त की ओर से राम सिंह बिष्ट ने पैरवी की।