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नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को सात साल सजा

देहरादून। नाबालिग को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने सोमवार को दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। स्पेशल पोक्सो जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़िता दिए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि एक व्यक्ति ने 27 फरवरी 2019 को डोईवाला थाने में शिकायत की थी। शिकायकर्ता का कहना था कि उनकी बेटी को साजिद निवासी मिस्सरवाला अपने साथ ले गया। डोईवाला थाना पुलिस ने मुदकमा दर्ज कर जांच शुरू की, जिस पर आरोपी साजिद को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद नाबालिग ने आरोप लगाया कि साजिद ने उसे अपने दोस्त के घर पर बुलाया था। यहां उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह की हरकत वह पहले भी कर चुका था। इस मामले में दो माह के भीतर पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने सोमवार को सजा पर फैसला सुनाया।