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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एमडीडीए ने ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 11 बहुमंजिले अवैध निर्माण किए गये सील

On the instructions of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, MDDA took swift action against illegal constructions in Rishikesh, 11 multi-storey illegal constructions were sealed
On the instructions of Chief Minister Pushkar Singh Dhami, MDDA took swift action against illegal constructions in Rishikesh, 11 multi-storey illegal constructions were sealed

नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा –बंशीधर तिवारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट कहा कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अनधिकृत निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) क्षेत्र अतंर्गत ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में कई अवैध निर्माणों के विरुद्ध सील की कार्यवाही करते हुए ऋषिकेश शहर में अखण्ड आश्रम गली नं0-4, आवास विकास के समीप श्री पुजारा, एंव विस्थापित गली न-10 एंव 11 में बहुमंजिला इमारतों पर कार्यवाही करते हुए निर्माणों को सील किया गया। सीलिंग की कार्यवाही सचिव महोदय, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, द्वारा गठित टीम संयुक्त सचिव महोदय के नेतृत्व में सम्पन्न करायी गयी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सक्त निर्देश दिये गये है कि जो भी मानचित्र स्वीकृति के बिना अवैध निर्माण करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा अमल में लायी जायेगी और आगे भी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी। विशेष रूप से गली नंबर-10, निर्मल बाग बी, विरशानित, ऋषिकेश में लगभग 20×30 फीट क्षेत्रफल में भू-तल से लेकर तृतीय तल तक बिना स्वीकृति का निर्माण पाया गया। यह उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का स्पष्ट उल्लंघन था। प्राधिकरण ने पहले ही निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया था, लेकिन समयावधि में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद 25 अगस्त 2025 को अंतिम अवसर दिया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद एमडीडीए ने उक्त भवन को सील कर दिया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई की गई।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो लोग बिना अनुमति निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) क्षेत्र अतंर्गत नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऋषिकेश में सीलिंग के आदेशित प्रमुख मामले :-

1️⃣ निर्मल बाग, गली नंबर 11 : श्री मनीष अग्रवाल द्वारा 30×70 फीट क्षेत्रफल पर प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण नियम विरूद्व किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

2️⃣ गली नंबर 11 : श्री रघुन शर्मा द्वारा 30×50 फीट क्षेत्र पर भू-तल और प्रथम तल का अवैध निर्माण। नोटिस के बावजूद नियम विरूद्व किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

3️⃣ वीरभद्र रोड : श्री प्रदीप दुबे द्वारा अवैध निर्माण। पहले अधूरी कार्रवाई हुई थी। पुलिस बल की मदद के साथ नियम विरूद्व अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

4️⃣ निर्मल बाग, गली नंबर 10 : श्री रवि द्वारा 30×40 फीट में तीन मंजिला अवैध निर्माण नियम विरूद्व किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

5️⃣ निर्मल बाग, गली नंबर 11 : श्री विपिन चौधरी द्वारा 30×100 फीट क्षेत्र पर स्कूल और कॉलोनी का निर्माण नियम विरूद्व किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

6️⃣ हरिद्वार रोड, कोयल ग्रांट : स्वामी दयानंद महाराज जी द्वारा मानचित्र के विपरीत निर्माण नियम विरूद्व किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

7️⃣ रेड फोर्ट रोड स्कूल के पास : श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 25×60 फीट पर तृतीय तल का अवैध निर्माण। नोटिस के बावजूद कोई मानचित्र नहीं। नियम विरूद्व अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

8️⃣ गली नंबर 4, होटल गंगा अशोक के पास: श्रीमती अनीता पुजारा द्वारा 26×50 फीट पर कॉलोनी निर्माण। नियम विरूद्व अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

9️⃣ निर्मल ब्लॉक बी, गली नंबर 11 : श्री अनुज द्वारा 60×50 फीट क्षेत्र में कॉलम निर्माण। नियम विरूद्व अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।

🔟 निर्मल बाग, गली नंबर 11 : श्री सागर द्वारा 20×50 फीट क्षेत्र पर नियम विरूद्व अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले ही निमार्णकर्ता को नोटिस जारी किया था लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अवैध निर्माण को सील कर दिया गया।