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जांच में दोषी पाए जाने पर जलागम मंत्री के हस्तक्षेप के बाद नियुक्ति एजेंसी टीडीएस पर कसा शिकंजा 

After the intervention of the Water Resources Minister, the appointment agency TDS was found guilty in the investigation and the noose was tightened
After the intervention of the Water Resources Minister, the appointment agency TDS was found guilty in the investigation and the noose was tightened
परियोजना निदेशक ने कार्मिकों की चयन प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक किया स्थगित
देहरादून। जलागम विभाग विभाग में परियोजना क्षेत्र हेतु विभिन्न सेवाओं के लिए कार्मिक उपलब्ध कराए जाने के लिए चयनित टीडीएस मैनेजमेंट कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी को कार्मिकों की चयन प्रक्रिया में अनियमिताओं का दोषी पाए जाने पर जलागम मंत्री सतपाल महाराज के निर्देश के बाद मुख्य परियोजना अधिकारी ने अग्रिम आदेशों तक चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि जलागम विभाग में परियोजना क्षेत्र हेतु विभिन्न सेवाओं जैसे एमआईएस एक्सपर्ट, एग्री बिजनेस एक्सपर्ट, सामाजिक समन्वयक इत्यादि हेतु कार्मिक उपलब्ध कराए जाने हेतु 14 फरवरी 2024 को टीडीएस मैनेजमेंट कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से अनुबंध किया गया था। उक्त एजेंसी द्वारा चयन प्रक्रिया में की जा रही है अनियमिताओं के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लगातार मिल रही शिकायतों की जांच जलागम विभाग के अंतर्गत मुख्य वित्त अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक जांच कमेटी द्वारा की गई। जांच कमेटी की आख्या के आधार पर पाया गया कि एजेंसी ने अनुबंध की शर्तों का उलंघन करने के साथ-साथ चयन प्रक्रिया में अनियमितता की है इसलिए उक्त एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर मानव संसाधन की कि उक्त चयन प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।
जलागम मंत्री श्री महाराज ने बताया कि उक्त एजेंसी को जलागम विभाग द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही उक्त एजेंसी के माध्यम से अभी तक किसी कार्मिक, सेवाओं के अंतर्गत नियुक्ति की गयी है। अनुबन्ध के अनुसार उक्त एजेंसी द्वारा दी गयी  40 लाख रुपए की बैंक गारंटी, धरोहर धनराशि जलागम विभाग के कार्यालय में ही जमा है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टीडीएस मैनेजमेंट कंसलटेंस प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से जलागम विभाग के अंतर्गत नियुक्ति हेतु सम्पर्क न करें।